शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, रायगढ़ कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कारावास सुनाया

Jan Mitan
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रायगढ़ जिला न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला आज 14 दिसंबर 2025 को सुनाया गया।

मुख्य बिंदु:

  • आरोपित विजय जांगड़े उर्फ बिज्जू (24 वर्ष) ने जनवरी 2025 में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगा लिया था।
  • आरोपी ने बाद में नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि उसने बार-बार शादी का वादा किया था।
  • पीड़िता के पिता ने 27 जनवरी 2025 को कोतरा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को ढूँढकर आरोपी को गिरफ्तार किया।
  • न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा के साथ ₹6,000 जुर्माना भी निर्धारित किया; जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भी है।

कानूनी पहलू:
आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट और संबंधित आईपीसी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर ट्रायल हुआ, और अदालत ने कठोर सजा देते हुए पीड़िता के साथ अपराध की गंभीरता को रेखांकित किया।
यह फैसला बाल संरक्षण और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक गंभीरता को दर्शाता है, खासकर तब जब शादी का झांसा देकर किसी अश्लीलकर्म के लिए बहल-फुसलाया जाता है।

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