बेमेतरा। छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों के लिए एक दिन की पाबंदी रहेगी। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर, गुरुवार को जिला बेमेतरा में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार शासन की आबकारी नीति के तहत व्यवस्थापन नियमों एवं शासन निर्देश के बिंदु क्रमांक 22 (22.1) के अनुसार शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले में संचालित सभी देशी मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), विदेशी/प्रीमियम मदिरा दुकानें एफ.एल.-1 (घघ), देशी-विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा मदिरा दुकानों से संलग्न सभी अहाते पूर्णतः बंद रहेंगे।

आदेश के अनुसार 18 दिसंबर को मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति शराब पीते या पिलाते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने संबंधित विभागों और मदिरा दुकान संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


